नमस्कार दोस्तों , यदि आप किसी कंपनी में काम करते है और आपकी सालाना आय टैक्स छूट की सीमा से अधिक है तो जरूर आपके कंपनी द्वारा आपकी सैलरी से हर महीने टीडीएस काटा जाता होगा ,इसलिए कंपनी द्वारा काटे गए टीडीएस का प्रमाण देने के लिए आपको फॉर्म 16 भी प्राप्त होता है ,जो की इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय काम में आता है ,अगर आप एक नौकरीपेशा है और किसी कंपनी में कार्यात है तो आपके लिए फॉर्म 16 के बारे में जानना बेहद जरुरी है ,तो दोस्तों आज हम इस पोस्ट के माध्यम से जानेंगे-
- फॉर्म 16 क्या है ,what is form 16 in hindi
- फॉर्म 16 आपके लिए क्यों जरुरी है
- क्या फॉर्म 16 के बिना आप इनकम टैक्स return फाइल कर सकते है ?
आइये इन सब के विषय के बारे में विस्तार से जानते है –
Contents
फॉर्म 16 क्या है ? – What is Form 16
फॉर्म 16 एक टीडीएस सर्टिफिकेट है ,जो इस बात का प्रमाण देता है की आपकी सैलरी से टीडीएस काटकर आपके एम्प्लायर द्वारा सरकार के खाते में जमा करवाया जा चूका है ,इस सर्टिफिकेट में आपकी सैलरी और आपके टीडीएस का ब्यौरा होता है ,अगर आपकी सालाना आय टैक्स छूट की सीमा से अधिक नहीं है तो आपको फॉर्म 16 नहीं दिया जाता,
लेकिन अगर आपकी आय टैक्स छूट की सीमा से अधिक है ,तो आपके एम्प्लायर को Income Tax Act 1961 के Section 203 के अंतर्गत फॉर्म 16 जारी कर ना बेहद जरुरी है ,ऐसा न करने पर आपके एम्प्लॉयीर पर पेनल्टी पढ़ सकती है ,फॉर्म 16 eligibility सैलरी या कहे कितने सैलरी पर आपके एम्प्लायर द्वारा फॉर्म 16 दिया जाता है तो यह अभी के अनुसार अगर आपकी सालाना आय 2.50 लाख से ज्यादा तब आपके एम्प्लायर द्वारा इसे generate किया जाता है ,
एम्प्लायर द्वारा फॉर्म 16 को साल में केवल एक बार ही जारी करता है जिसमे आपको आपकी सैलरी तथा टीडीएस का सम्पूर्ण ब्यौरा प्राप्त होता है ,जिसका इस्तेमाल आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय कर सकते है ,अब जानते फॉर्म 16 के क्या क्या जानकारी मौजूद होती है
फॉर्म 16 में क्या क्या जानकारी मौजूद होती है ?
आपको आपके एम्प्लायर द्वारा दो भागो में फॉर्म 16 प्राप्त होता है ,जो की है –
- फॉर्म 16 part a
- फॉर्म 16 part b
फॉर्म 16 (Part a)
- Employer का नाम और एड्रेस,
- Employer के पैन और TAN नंबर,
- Employee का नाम और एड्रेस,
- Employee का का पैन नंबर,
- Employee सैलरी डिटेल्स,
- असेसमेंट ईयर,
- Employee का तिमाही वेतन और उस पर काटा गया टीडीएस
- Employee का कार्यकाल (Period with the Employer)
फॉर्म 16 (Part b)
फॉर्म 16 बी में आपको आपकी आमदनी और टीडीएस की सम्पूर्ण जानकारी के साथ साथ नीचे दी गयी जानकारी भी मौजूद होती है –
- Employer का नाम और एड्रेस,
- Employer के पैन और TAN नंबर,
- Employee का नाम और एड्रेस,
- इसके अलावा सैलरी ,उस पर काटे गए टीडीएस और मिली हुई सभी प्रकार के टैक्स छूट की जानकारी दी होती है
फॉर्म 16 और फॉर्म 16 A में क्या अंतर् है ?
यदि आप जॉब के अलावा भी कहीं और से वेतन प्राप्त करते है ,जैसे की बैंक fd पर ब्याज प्राप्त करना ,लाटरी से पैसा कमाना ,स्टॉक मार्किट निवेश से पैसा कमाना ,फ्रीलांसर इत्यादि का काम करना या किसी भी प्रकार का कोई वेतन प्राप्त करना जो आपको नौकरी के अलावा कही और से प्राप्त हुआ हो , तो उस वेतन पर भी टीडीएस काटा जाता ,
उदहारण के लिए मान लेते है ,अगर आप एक वर्ष में बैंक FD से Rs. 10,000 इंटरेस्ट प्राप्त करते है ,तो बैंक द्वारा भी आपका टीडीएस काटा जाता है ,जिसके बाद वह बैंक आपको फॉर्म 16 a जारी करती है ,उसी तरह अगर आपके फ्रीलांसर क्लाइंट आपकी इनकम पर टीडीएस काटते है तो आपको उनके द्वारा भी फॉर्म 16 a जारी किया जाता ,
दूसरे शब्दों मे कहे तो नौकरी से प्राप्त वेतन पर फॉर्म 16 जारी होता है और नौकरी के अलावा दूसरी जगह से प्राप्त वेतन पर आपको फॉर्म 16 a जारी किया जाता है ,जिसमे लगभग सभी जानकारी फॉर्म 16 की तरह ही मौजूद होती है और फॉर्म 16 a हर तिमाही जारी किया जाता है ,जब की फॉर्म 16 साल में एक बार.
फॉर्म 16 कैसे निकाले ?
फॉर्म 16 कैसे निकाले या फॉर्म 16 कैसे डाउनलोड करे ? यहाँ पर हम आपको स्पष्ट कर दे कि यदि आप एक Employee है, तो आप खुद फॉर्म 16 को generate नहीं कर सकते ,यह केवल आपके Employer ही generate किया जा सकता है,Employer फॉर्म 16 को इस सरकारी https://www.tdscpc.gov.in/app/login.xhtml वेबसाइट पर जाकर generate कर सकता है
क्या बिना फॉर्म 16 के भी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते है?
क्या बिना फॉर्म 16 के आप अपना Income Tax Return भर सकते है ,जी हाँ बिना फॉर्म 16 के भी आप अपना Income Tax Return भर सकते है ,अगर आपकी सालाना आय basic exemption लिमिट से अधिक होती है तो इनकम टैक्स return भरना आपके लिए जरुरी है ,बस इसके लिए आपको अपनी कंपनी से आपकी सैलरी स्लिप्स मांगनी होगी ,जिसके आधार पर आप अपनी टैक्सेबल इनकम का पता लगा सकते है ,
एक बार आपको पता चल गया की आपकी टैक्सेबल इनकम कितने है फिर आराम से आप calculate कर सकते है टीडीएस,कि आपकी सैलरी से साल का कितना टीडीएस कटेगा काटना,इसके बाद आप फॉर्म 26 as को चेक करे,फॉर्म 26 as में आपकी टैक्सेबल इनकम और आपके काटे गए टीडीएस की जानकारी मौजूद रहती है
दोस्तों आज हमने सीखा की फॉर्म 16 क्या है (What is Form 16 in Hindi) ,उम्मीद है आपको हमारी यह पोस्ट पसंद आयी होगी ,अगर आपका पोस्ट से सम्भंदित कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमे कमेंट में जरूर बताये